ज्ञानवापी सर्वे को 56 दिन का समय और मिला:35 वें दिन मसाजिद कमेटी ने ASI सर्वे का विरोध किया, सर्वे टीम को परिसर में जाने से रोका थावाराणसी5 मिनट पहले
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ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ASI टीम को 56 दिन और सर्वे करने के आदेश दिए। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन ASI टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं, गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था।
"कोर्ट के फैसले के बाद ही टीम को अंदर जाने देंगे"
कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने ASI की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी।
मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया। आज सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने देंगे। ASI की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है।
7 सितंबर को भी किया था विरोध
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी तीन सितंबर से लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। ASI की टीम से चार तारीख पर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे नहीं करने की अपील की थी, लेकिन सर्वे जारी रहा। 7 सितंबर गुरुवार को मसाजिद कमेटी के विरोध के बीच ASI की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे नहीं कर सकी।
तस्वीर में काशी विश्वनाथ कॉरीडोर से सटा ज्ञानवापी (बाएं) दिख रही है।
समय बढ़ाने की याचिका पर हुई सुनवाई
जिलाधिकारी एस राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने एस चनप्पा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से लगातार ज्ञानवापी परिसर में ASI का साइंटिफिक सर्वे का काम चल रहा है। बेंगलुरु से आई टीम ने (GPR ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार) सर्वे भी किया है। इस बीच परिसर में कई जगहों का चिह्नांकन किया गया है। अब तक ASI को सर्वे के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिसे हिंदू पक्ष अपने दावे की हकीकत बताता रहा है।
अब तक सर्वे में हुए इतने काम
ज्ञानवापी में 27 दिन के सर्वे में ASI टीम के 40 सदस्य शामिल रहे। दीवारों और गुंबद में मिली कलाकृतियों और कारीगरी का आंकलन हुआ। टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद केवल GPR सर्वे हुआ।
सदस्यों ने यूनिट के अनुसार, बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, व्यासजी तहखाना समेत अन्य तहखाने, गुंबद और छतों का गहन अध्ययन किया। इन जगहों से सैंपल जुटाकर लैब में भेजे और प्राचीनता के लिए पुरातन दस्तावेजों से साक्ष्यों का मिलान किया गया है।
पिछले साल दिसंबर में लगाई थी याचिका
ज्ञानवापी से जुड़े शृंगार गौरी वाद की महिला वादियों (रेखा, सीता, मंजू, लक्ष्मी) ने पिछले साल दिसंबर में जिला जज की कोर्ट में एप्लिकेशन देकर 7 मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही कोर्ट में करने की मांग की थी। इसमें 6 सिविल जज सीनियर और किरन सिंह विसेन का एक केस 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इस केस पर जिला जज की अदालत ने 17 अप्रैल को आदेश पारित किया था कि उनकी कोर्ट में सभी 7 मामलों की फाइलों को रखा। इसके बाद एक साथ सभी केस की सुनवाई का आदेश जिला जज ने दिया।
सभी केस राग-भोग, पूजा-दर्शन की मांग से जुड़े हैं
जिन 7 मामलों को क्लब करने की सुनवाई हुई, उसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी याचिका शामिल है। इसमें उन्होंने वुजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर का सबसे पुराना शिवलिंग बताया था। जिनके राग-भोग, पूजा-दर्शन की मांग की गई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक चल रही है।
जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपील
- 21 जुलाई को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ASI को सर्वे करके 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था।
- 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सर्वे शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
- सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम तक सर्वे पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट जाने को कहा।
- 25, 26, 27 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
- 27 जुलाई को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को आदेश देने की बात कही।
- 3 अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, 'न्यायहित में सर्वे जरूरी है। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि बिना दीवार खोदे ASI नतीजे पर नहीं पहुंच सकता।'
- 3 अगस्त को इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज हो गई, तब से 1 सितंबर तक सर्वे चला है।
- बीच में 15 अगस्त को एक दिन के लिए सर्वे का काम रुका था।
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